Move to Jagran APP

दाखिला मामले में पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और पंजाब सरकार के 400 से अधिक छात्रों का दाखिला रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ख़ारिज कर दिया। बेंच ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया की वो प्रत्येक छात्र को

By Sudhir JhaEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2015 11:20 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2015 11:56 AM (IST)
दाखिला मामले में पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और पंजाब सरकार के 400 से अधिक छात्रों का दाखिला रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ख़ारिज कर दिया। बेंच ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया की वो प्रत्येक छात्र को पचास हजार रूपये मुआवजा भी दे।

loksabha election banner


पंजाब के निजी कॉलेजों में बिना पी.एम.टी. और बी.डी.एस. प्रवेश परीक्षा पास किए छात्रों को रिक्त सीटों पर 12वीं के अंको आधार पर प्रवेश को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि उन सभी छात्रों का दाखिला रद्द किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की है जिसमें ए.आई.पी.एम.टी. और बी.डी.एस. प्रवेश परीक्षा शामिल है।

इसके बाद से ही लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेजों पर दबाव बना रही थी। इसी बीच छात्रों की ओर से पंजाब सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए हार्ठकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 400 से अधिक छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के पंजाब सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद अब छात्रों की ओर से खंडपीठ के समक्ष सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पढ़ेंः अवैध हिरासत में रखने पर पांच लाख मुआवजे का आदेश


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.