Move to Jagran APP

पेंशनर्स को 2006 से मिलेगा छठे वेतन आयोग का लाभ

छठे वेतन आयोग का लाभ पाने का इंतजार कर रहे हजारों सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैट, हाई कोर्ट और सशस्त्र बल प्राधिकरण के फैसले पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार की

By anand rajEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2015 09:13 AM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2015 10:21 AM (IST)
पेंशनर्स को 2006 से मिलेगा छठे वेतन आयोग का लाभ

नई दिल्ली (माला दीक्षित)। छठे वेतन आयोग का लाभ पाने का इंतजार कर रहे हजारों सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैट, हाई कोर्ट और सशस्त्र बल प्राधिकरण के फैसले पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी है।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार महीने के भीतर प्राधिकरण और हाई कोर्ट का आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्य अधिकारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को छह साल का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार चार महीने के भीतर आदेश पर अमल नहीं करती है, तो उसके खिलाफ प्राधिकरण में लंबित अवमानना याचिका पुनर्जीवित हो जाएगी। यह फैसला न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर व न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने सुनाया है।

इस मामले में केंद्र सरकार की दलील थी कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 में लागू हुई हैं और उसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा। इसलिए इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन, सशस्त्र बल प्राधिकरण, कैट और हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए पेंशनर्स को भी छठे वेतन आयोग का पूरा लाभ देने का आदेश दिया। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील 2011 से लंबित थी। अपील लंबित होने के दौरान ही सरकार ने इन पेंशनभोगियों को सितंबर 2012 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा कर दी। लेकिन, पेंशनर्स पीछे नहीं हटे और वे वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 से ही लागू किए जाने पर अड़े रहे। सैन्य अधिकारियों के वकील ग्रुप कैप्टन कर्ण सिंह भाटी और केंद्रीय कर्मचारियों के वकील अनुपम दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को छह साल का एरियर (बकाया) सारे लाभों के साथ मिलेगा। सुनवाई के दौरान सरकार की वकील एएसजी पिंकी आनंद ने कहा कि इस फैसले को लागू करने से सरकार पर भारी आर्थिक दबाव आएगा। अत: फैसले के अनुपालन के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सरकार को चार महीने का समय दे दिया।

पढ़ेंः कोयला घोटाले में समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मनमोहन सिंह

पढ़ेंः निर्भया डाक्युमेंट्री: आपत्तिजनक बयान देने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.