प्रदीप शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
उत्तर प्रदेश के एनआरएचएम घोटाले में आरोपी निलंबित वरिष्ठ आइएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। भ्रष्टाचार के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप शुक्ला को कोर्ट ने दस लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर सशर्त जमानत दी है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के एनआरएचएम घोटाले में आरोपी निलंबित वरिष्ठ आइएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। भ्रष्टाचार के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप शुक्ला को कोर्ट ने दस लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर सशर्त जमानत दी है। शुक्ला फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में हैं।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्ला की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्ला की ओर से गाजियाबाद की सीबीआइ अदालत में दस लाख रुपये का निजी मुचलका और दो जमानती पेश कर रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शुक्ला अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और अगर पासपोर्ट पहले से ही जमा है तो इस बाबत हलफनामा देंगे। इसके अलावा वह गवाहों से संपर्क करने या मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
शुक्ला पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है। अधिकारी ने हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की गंभीर बीमारी है जिसके चलते कभी भी स्ट्रोक पड़ सकता है और अगर स्ट्रोक पड़ने पर समय पर इलाज नहीं मिला तो उन्हें लकवा या जान जाने का खतरा है। हालांकि सीबीआइ के वकील ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि वह बीमारी के कारण जेल में नहीं रह सकते। इस पर शुक्ला के वकील कपिल सिब्बल की दलील थी कि बीमारी ऐसी है जिसमें स्ट्रोक पड़ने पर तत्काल इलाज और अटेंडेंट की जरूरत होगी जो जेल में नहीं मिल सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने केस की सुनवाई की स्थिति पूछी जिस पर कोर्ट को बताया गया कि अभी मामले में अभियुक्तों पर आरोप तय नहीं हुए हैं। शुक्ला के वकील द्वारा आरोप तय होने के समय अदालत में पेश होने का भरोसा दिलाए जाने के बाद कोर्ट ने शुक्ला को सशर्त जमानत दी गई।
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