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मोगा मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़ : मोगा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकार्ट ने पंजाब सरकार, डीजीपी व परिवहन विभाग को नोटिस जारी किया है। हार्इकोर्ट ने प्रजाब सरकार से राज्‍य में चल रही सभी प्राइवेट व सरकारी बसों के बारे में जानकारी तलब की है। न्‍यायालय ने मोगा मामले पर राजनीति न करने

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 07 May 2015 10:50 AM (IST)Updated: Thu, 07 May 2015 04:25 PM (IST)
मोगा मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़ : मोगा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकार्ट ने पंजाब सरकार, डीजीपी व परिवहन विभाग को नोटिस जारी किया है। हार्इकोर्ट ने प्रजाब सरकार से राज्य में चल रही सभी प्राइवेट व सरकारी बसों के बारे में जानकारी तलब की है। न्यायालय ने मोगा मामले पर राजनीति न करने की सलाह दी है।

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उधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका ने मोगा मामले में पंजाब के दो एडीजीपी को तलब किया है।

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हाईकार्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करेत हुए ये निर्देश जारी किए। खंडपीठ ने कहा कि मोगा मामले में राजनीति की बजाए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए और सही मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने यह संज्ञान मोहाली के राज कुमार लूथर द्वारा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस को लिखे पत्र पर लिया है । राजकुमार ने पत्र में कहा कि वह मोगा कांड के मामले को लेकर बेहद ही आहत हैं, लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट संज्ञान ले और इस तरह के तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

पहले जस्टिस एस.के. मित्तल पर आधारित खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया था खंडपीठ में शामिल जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू ने सुनवाई से इंकार करते हुए मामला अन्य पीठ को देने का आग्रह किया था। वहीँ, आम आदमी पार्टी और एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर इस मामले में पक्ष बनाए जाने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी के सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपने वकील आर.एस. बैंस के जरिये हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर इस मामले की पूरी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग की है। उनका कहना है की पीड़ित पक्ष पर सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। लिहाजा पीड़ित पक्ष को सी.आरपीएफ की सुरक्षा दी जाए।

अर्जी में यह भी कहा गया है की जिस तरह दिल्ली गैंग रेप मामले में बस कंपनी के मालिक पर भी मामला दर्ज किया गया था, उसी तरह ऑर्बिट बस सर्विस के मालिकों पर भी मामला दर्ज किया जाए। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने अर्जी में मांग की है कि पंजाब में निजी बसों के रूट व परमिट तय करने के लिए एक कमेटी का गठन हो। कमेटी निजी लक्जरी बसों के किराये भी तय करे। यह कमेटी एक सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में गठित हो।

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