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मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले दें सूचना : सीआइसी

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में एक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। सीआइसी ने सूची से नाम हटाने से पहले मतदाताओं को इसकी सूचना देने को भी कहा है, ताकि उन्हें इस संबंध

By Test1 Test1Edited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 06:50 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 07:12 PM (IST)
मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले दें सूचना : सीआइसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में एक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। सीआइसी ने सूची से नाम हटाने से पहले मतदाताओं को इसकी सूचना देने को भी कहा है, ताकि उन्हें इस संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका मिले।

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सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने सीइओ को सुमित नाम के एक व्यक्ति को 10 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का भी निर्देश दिया जिसका नाम मतदाता सूची से बिना बताए हटा दिया गया था। इस कारण वह 2015 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सका था। आचार्युलु ने कहा कि मतदाता को सूची से नाम हटाए जाने और किस कारण से ऐसा हुआ, लोगों को यह जानने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मनमाने फैसले और नाम हटाए जाने की सूचना नहीं देने के बाद इस मामले में आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं देना मतदान के संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार और आरटीआइ एक्ट के तहत सूचना के अधिकार से रोकना है। सीआइसी ने सीपीआइओ और सीइओ कार्यालय को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा सूचना की जानकारी नहीं देने पर क्यों न जुर्माना लगाया जाए? आचार्युलु ने अपीलकर्ता को यह भी बताने को कहा कि किस कारण से मतदाता सूची से उसका नाम हटाया गया और इस संबंध में क्या कोई जांच की गई।


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