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ऐसे समझें सोने पर लिमिट के नियम को, घोषित आय से खरीदारी पर कोई टैक्स नहीं

नए नियमों के तहत शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक के सोने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा

By Kishor JoshiEdited By: Published: Thu, 01 Dec 2016 07:39 PM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2016 10:20 AM (IST)
ऐसे समझें सोने पर लिमिट के नियम को, घोषित आय से खरीदारी पर कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली (नई दुनिया)। वित्त मंत्रालय ने गोल्ड पर टैक्स लगाने और इसकी सीमा तय करने को लेकर चल रही अफवाहों पर सफाई दी है। मंत्रालय के अनुसार, इनकम टैक्स कानून में हुए बदलाव पुश्तैनी गोल्ड या सोने की ऐसी ज्वेलरी पर लागू नहीं होंगे जो घोषित आय या खेती से हुई आमदनी से खरीदी गई है।

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दरअसल, नए इनकम टैक्स कानून के बाद से इस तरह की अफवाहें चल रहीं थीं कि लोगों के घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर सर्च ऑपेरशन चलाता है तो हर शादीशुदा महिला के पास मौजूद 50 तोला सोना और गैर-शादीशुदा महिला का 25 तोला सोना जब्त नहीं किया जाएगा। पुरुषों के लिए यह सीमा 100 ग्राम तक रहेगी।

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ये है नया नियम
नए नियमों के तहत शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक के सोने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा और उनके पास इतना सोना होने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। शादीशुदा महिला का 500 ग्राम तक का सोना जब्त नहीं होगा। वहीं अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम सोना रखने पर आयकर जांच से बाहर रहेंगी। वहीं एक घर में 100 ग्राम तक के पुरुषों के गहने मिलने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा। घर में रखे सोने पुश्तैनी गहनों और सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।


हालांकि आपके पास पुश्तैनी गहनों और गोल्ड का हिसाब होना चाहिए। इससे आपको आयकर विभाग की छापेमारी में छूट मिल जाएगी। ब्रांडेड और अनब्रांडेड सिक्कों पर भी 12.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान हुआ है और कानूनी तरीके से पुरखों से मिला सोना साबित करने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

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डरने की जरूरत नहीं है
इस नियम से उन लोगों को बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जिनके पास उल्लेखित लिमिट के बराबर या उससे कम गोल्ड है। यहां तक कि जिनके पास गोल्ड के सही कागज हैं उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है।
इस नियम का खतरा उन लोगों पर है, जिनके पास तय लिमिट से ज्यादा गोल्ड है और उसका कोई हिसाब नहीं है। आयकर के छापों में लिमिट से ज्यादा या अघोषित गोल्ड मिलेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जिन लोगों ने अपनी घोषित आय या बचत से सोने के गहने खरीदे हैं उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।


क्यों बनाया है यह नियम
नोटबंदी के बाद ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए लोग सोना खरीद रहे थे। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही हिंदू धर्म अधिनियम के मुताबिक इतना सोना घर में रखने की इजाजत पहले से ही है। लिहाजा सरकार ने देश में चल रही अफवाहों पर विराम लगाने के लिए देश के सामने अपना पक्ष रखा है।

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