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डॉक्टर का नाम बताएं तभी मिलेगी जमानतः सुप्रीम कोर्ट

आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी मनोज पुरनिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस के बाद मनोज पुरनिया को फ़िलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा । सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि केवल मेडिकल चेकअप के लिए

By Sudhir JhaEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2015 11:18 AM (IST)Updated: Fri, 24 Apr 2015 03:30 PM (IST)
डॉक्टर का नाम बताएं तभी मिलेगी जमानतः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी मनोज पुरनिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस के बाद मनोज पुरनिया को फ़िलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा । सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि केवल मेडिकल चेकअप के लिए किसी को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

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कोर्ट ने कहा कि आप डॉक्टर का नाम बताये तभी आपकी अर्जी पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मनोज पुरनिया ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है पुरनिया।

पढ़ेंः झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा सहित 7 अन्य को मिली जमानत


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