राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकेगी कलाम के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल
'अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी' के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।
चेन्नई, प्रेट्र : 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी' के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने यह आदेश डॉ. कलाम के बड़े भाई एपीजे मोहम्मद मुथु मीरा माराईकयार की याचिका पर दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अवकाश न्यायाधीश एस. विमला ने कहा कि मुकदमे में शामिल व्यापक नागरिक अधिकारों के मद्देनजर अदालत प्रतिवादियों को उनकी पार्टी के नाम, ध्वज या अन्य किसी राजनीतिक गतिविधि में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, उनकी मूर्ति या तस्वीर का इस्तेमाल न करने का अंतरिम आदेश देती है। न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में लंबित अंतिम निर्णय याचिकाकर्ता या वादी के आवेदन पर भारतीय चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नाम या चिन्ह में राष्ट्रपति के नाम या उनके कार्यालय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर प्रतिभा पाटिल तक किसी भी राष्ट्रपति ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और न ही उनमें से कोई अपने कार्यकाल के बाद किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हुआ। इसलिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर राजनीतिक दल का गठन पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा स्थापित महान परंपरा का उल्लंघन है।
बता दें कि डॉ. कलाम के सचिव रहे पोनराज ने एस. कुमार और आर. थिरुसेन्दुरन के साथ मिलकर 28 फरवरी को 'अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी' का गठन किया था। याचिकाकर्ता माराईकयार ने कहा कि उनके भाई को मिले प्यार और विश्वास को भुनाने के लिए इस राजनीतिक दल का गठन किया है। जबकि राष्ट्रपति पद पर उनके कार्यकाल के दौरान भी उनका भाई गैर-राजनीतिक ही रहा था।
अदालत ने कहा कि अगर राजनीतिक दल के संस्थापक डॉ. कलाम के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति गंभीर हैं तो वे चुनावी राजनीति के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वसम्मत संभावित तरीकों से लोगों की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि चुनावी राजनीति में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल सहित किसी के भी द्वारा अपशब्दों के प्रयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।