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विमान से विदेश जाने वाले भारतीयों को नहीं भरना होगा डिपार्चर कार्ड

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इस कदम का मकसद बताते हुए कहा है कि उक्त सारी सूचनाएं अन्य स्त्रोतों से सिस्टम में पहले से उपलब्ध रहती हैं।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Mon, 19 Jun 2017 06:27 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jun 2017 06:27 PM (IST)
विमान से विदेश जाने वाले भारतीयों को नहीं भरना होगा डिपार्चर कार्ड
विमान से विदेश जाने वाले भारतीयों को नहीं भरना होगा डिपार्चर कार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र। विमान से विदेश जा रहे भारतीयों को एक जुलाई से एयरपोर्ट पर प्रस्थान (डिपार्चर) कार्ड नहीं भरना होगा। हालांकि, रेल, जलपोत और सड़क मार्ग से देश से बाहर जाने वालों को आव्रजन चेकपोस्ट पर एमबार्केशन कार्ड भरना ही होगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस आदेश का उद्देश्य विदेश जा रहे भारतीयों की परेशानी रहित आवाजाही सुनिश्चित करना है। वर्तमान में विदेश जा रहे भारतीयों को डिपार्चर कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, भारत में पता, फ्लाइट नंबर और बोर्डिग की तिथि जैसे विवरण भरने होते हैं।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इस कदम का मकसद बताते हुए कहा है कि उक्त सारी सूचनाएं अन्य स्त्रोतों से सिस्टम में पहले से उपलब्ध रहती हैं। लिहाजा, यह फैसला यात्रियों द्वारा आव्रजन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में लगने वाले समय को घटाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट और संबंधित अधिकारी इस अतिरिक्त समय में ज्यादा यात्रियों की सेवा कर सकेंगे।

मालूम हो कि विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए ऐसे ही कार्ड को भरने की बाध्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। हालांकि ऐसे यात्री जो प्रतिबंधित या शुल्क लगने वाला सामान लेकर आ रहे हैं, उन्हें अभी भी 'इंडियन कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म' भरना होता है। यह फॉर्म पहले सभी यात्रियों के लिए भरना अनिवार्य था।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने भी घरेलू यात्रियों के हाथ में होने वाले सामान को टैग करने और स्टांप लगाने के चलन को खत्म कर दिया है। यह चलन दिल्ली, मुंबई, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और देश के कुछ अन्य व्यस्त एयरपोर्टो पर खत्म कर दिया गया है।

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