दुर्घटना की सूरत में वैध लाइसेंस पर ही मिलेगा मुआवजा
दुर्घटना होने की सूरत में वैध लाइसेंस वाले वाहन चालक या वाहन मालिक को ही बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल सकेगा।
नई दिल्ली। दुर्घटना होने की सूरत में वैध लाइसेंस वाले वाहन चालक या वाहन मालिक को ही बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल सकेगा। जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को पलटते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने यह आदेश दिया।
एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी चालक के पास हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है और वह भारी (परिवहन) वाहन चलाता है, तो दुर्घटना होने की सूरत में बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन मालिक बीरेंद्र मिश्रा की याचिका पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रतिवर्ष नौ फीसद ब्याज की दर से 1,15,975 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। जबकि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
जिला उपभोक्ता फोरम के इस फैसले को इंश्योरेंस कंपनी ने एनसीडीआरसी में चुनौती दी थी।