Move to Jagran APP

दुर्घटना की सूरत में वैध लाइसेंस पर ही मिलेगा मुआवजा

दुर्घटना होने की सूरत में वैध लाइसेंस वाले वाहन चालक या वाहन मालिक को ही बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल सकेगा।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Thu, 30 Oct 2014 09:55 PM (IST)Updated: Thu, 30 Oct 2014 10:11 PM (IST)
दुर्घटना की सूरत में वैध लाइसेंस पर ही मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली। दुर्घटना होने की सूरत में वैध लाइसेंस वाले वाहन चालक या वाहन मालिक को ही बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल सकेगा। जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को पलटते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने यह आदेश दिया।

loksabha election banner

एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी चालक के पास हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है और वह भारी (परिवहन) वाहन चलाता है, तो दुर्घटना होने की सूरत में बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन मालिक बीरेंद्र मिश्रा की याचिका पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रतिवर्ष नौ फीसद ब्याज की दर से 1,15,975 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। जबकि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

जिला उपभोक्ता फोरम के इस फैसले को इंश्योरेंस कंपनी ने एनसीडीआरसी में चुनौती दी थी।

पढ़ें : क्‍लेम के भुगतान में ग्राहक की संतुष्टि पर जोर

पढ़ें : जीवन बीमा पॉलिसियों को लेकर मिथक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.