गडकरी को शीतकालीन सत्र में मोटर बिल पारित होने की आशा
इसमें हिट-एंड-रन मामलों के तहत पीडि़त पक्ष को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 के पारित होने की उम्मीद जताई है।
मंत्रिमंडल ने जुलाई में विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना, बीमा के बिना वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना या तीन माह की कैद या दोनों और हेलमेट के बगैर दुपहिया वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन जैसे प्रावधान किए गए हैं।
इसमें हिट-एंड-रन मामलों के तहत पीडि़त पक्ष को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन मौत की स्थिति में बीमा कंपनी की जवाबदेही सीमित कर दी गई है। इस स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा।
यहां सुरक्षित यातायात के अनुकूल सड़क निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, 'हर साल करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवां देते हैं। करीब तीन लाख लोगों के हाथ-पांव टूट जाते हैं। यह बात मुझे बेहद तकलीफ देती है। इन मौतों में कमी लाना हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2019 तक हमें इन मौतों को आधा कर देना है।'
इसके लिए अधिकारियों को गंभीरता दिखानी होगी और हादसे की वजहों की पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। सबसे पहला काम दुर्घटना बहुल स्थलों (ब्लैक स्पॉट) पर सड़क डिजाइन को दुरुस्त करना है। लेकिन अफसोस है कि 786 ब्लैक स्पॉट की पहचान तथा धन की व्यवस्था करने के बावजूद अधिकारी डिजाइन की खामी दूर करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
गडकरी ने कहा कि सरकार ने ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने पर 11 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना बनाई है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरों की मदद ली जाएगी।
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