एनजीटी ने जम्मू-कश्मीर सरकार से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने रिपोर्ट में उन हॉस्टिपल की रिपोर्ट मांगी है जो बॉयो मेडिकल वेस्ट को लेकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
नई दिल्ली, पेट्र। बॉयो मेडिकल वेस्ट को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जम्मू-कश्मीर सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। एनजीटी ने रिपोर्ट में उन हॉस्टिपल की रिपोर्ट मांगी है जो बॉयो मेडिकल वेस्ट को लेकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
जो हॉस्पिटल दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का कहना है कि पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी थी, वो मानकों के अनुरूप नहीं थी। एनजीटी मामले की सुनवाई 11 अगस्त को करेगा।एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में गठित टीम का कहना है कि रिपोर्ट में ढिलाई बरतने पर हम बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सही रिपोर्ट देने के लिए दोबारा मौका दिया है।
एनजीटी का कहना है कि उसे रिपोर्ट में ऐसे हॉस्पिटल की जानकारी चाहिए जो प्रदूषण बोर्ड की मंजूरी के बिना काम कर रही हैं। साथ ही ऐसे कौन-कौन से अस्पताल हैं जो बॉयो मेडिकल वेस्ट को लेकर नियमों को पालन नहीं कर रहे है और उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में बॉयो मेडिकल वेस्ट खपाने वाली डंपिंग साइट के बारे में भी ब्योरा मांगा गया है। ब्योरे में यह भी बताना होगा कि ये साइट्स बॉयो मेडिकल वेस्ट के हिसाब से तैयार की गई हैं या नहीं।
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