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दिल्ली में पांच सितारा होटलों पर एनजीटी ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना

एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत पांच सितारा होटलों व अन्य को नोटिस जारी किया था।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 16 Aug 2017 09:04 PM (IST)Updated: Wed, 16 Aug 2017 09:04 PM (IST)
दिल्ली में पांच सितारा होटलों पर एनजीटी ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना
दिल्ली में पांच सितारा होटलों पर एनजीटी ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पांच सितारा होटल, बैंक्वेट हॉल समेत अन्य पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरा प्रबंधन में नियमों की अनदेखी पर एनजीटी के चैयरमेन स्वतंत्र कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनदेखी शहर के वातावरण के लिए खतरा साबित हो रही है।

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एनजीटी ने ताज पैलेस होटल, ताज विवांता और जोरबा एंटरटेनमेंट पर सात लाख रुपये तथा क्राउन प्लाजा, द ललित और होटल मेट्रोपोलिटन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कई अन्य होटल और बैंक्वेट हॉल पर भी जुर्माना ठोका है। सभी को दो सप्ताह के भीतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्रदूषण नियंत्रक लगाने के निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत पांच सितारा होटलों व अन्य को नोटिस जारी किया था। नियमों के पालन की जांच के लिए एनजीटी की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने नियमों की अनदेखी करने पर कई होटलों व ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले अन्य निकायों को दंडित करने की सिफारिश की थी।

क्या कहता है नियम

ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 किसी भी व्यक्ति या निकाय को ठोस कचरा सार्वजनिक स्थल व सीवर में बहाने से रोकता है। ठोस कचरा जलाने पर भी रोक है। निर्माण, तोड़फोड़ व अन्य किसी तरह से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का प्रबंधन भी करना होगा। निगरानी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति भी बनाई गई है।

ये नियम शहरी कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, होटलों, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, एयरपोर्ट, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर भी लागू हैं।

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