मानसून सत्र में आएगा नया मोटर वाहन विधेयक
सरकार की आगामी मानसून सत्र में नया मोटर वाहन विधेयक संसद में पेश करने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। गडकरी ने कहा, 'हमारी योजना इस मानसून सत्र में सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक पेश करने की है। मैं इस
नई दिल्ली। सरकार की आगामी मानसून सत्र में नया मोटर वाहन विधेयक संसद में पेश करने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गडकरी ने कहा, 'हमारी योजना इस मानसून सत्र में सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक पेश करने की है। मैं इस पर गंभीर हूं।' राज्यों की आशंका है कि नए विधेयक से उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण होगा। इससे संबंधित सवाल पर गडकरी बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। वह राज्यों को राजी करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।
भारी जुर्माने व 7 वर्ष जेल का प्रावधान
नए सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी। इस विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर तीन लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही कुछ मामलों जैसे किसी खास परिस्थितियों में किसी बच्चे की मौत पर सात साल तक के कारावास का भी प्रावधान है।
गलत डिजाइन का वाहन बनाया तो सजा
गडकरी ने कहा, एक बार कानून बनने के बाद इस क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के अलावा पारदर्शिता भी आएगी और अपराधों पर रोक लगेगी। वाहन चलाते समय यातायात नियमों के उल्लंघन के अलावा गलत डिजाइन के वाहन के निर्माण पर प्रति वाहन पांच लाख रुपये जुर्माना और कारावास का प्रस्ताव है।