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मुंबई 93 ब्लास्ट केस: दोषियों को आज सजा सुना सकती है टाडा कोर्ट

विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 20 Jun 2017 11:13 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jun 2017 11:13 AM (IST)
मुंबई 93 ब्लास्ट केस: दोषियों को आज सजा सुना सकती है टाडा कोर्ट
मुंबई 93 ब्लास्ट केस: दोषियों को आज सजा सुना सकती है टाडा कोर्ट

मुंबई(जेएनएन)। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट में आज मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत 6 दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई सोमवार से शुरू होनी थी लेकिन इसे आजतक के लिए टाल दिया गया था। इस मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है।

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12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में टाडा कोर्ट पहले ही 100 आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी शामिल है। ट्रायल के दौरान मुंबई पुलिस और भारत सरकार ने अंडरव्लर्ड डॉन अबु सलेम को पुर्तगाल से और अंडरवर्ल्डडॉन मुस्तफा डोसा को दुबई के प्रत्यपर्णन करा कर भारत लाई थी। पुर्तगाल ने इसी शर्त पर अबु सलेम का प्रत्यार्पण किया था कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए।

अबु सलेम पर आरोप है की उसने ही हथियारों का जखीरा संभाला था और उसी में से हथियार फिल्म अभिनेता संजय दत्त को दिए थे। वहीं मुस्तफा दौसा पर आरोप है कि उसने धमाके के लिए मुंबई के समुद्र के किनारे आरडीएक्स और दूसरे एक्सप्लोसिव्स उतरवाए थे। रियाज सिद्दीकी पर आरडीएक्स से भरी मारूति वैन को गुजरात के भरूच में अबू सलेम के हवाले करने का आरोप है। फिरोज और करीमउल्लाह पर धमाके के सामान पहुंचाने का आरोप है। जबकि मोहम्मद ताहिर मर्चेंट पर धमाके में शामिल कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिये पाकिस्तान भेजने का आरोप है। वहीं अब्दुल कय्यूम पर भी संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप है।

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