अयोध्या मामला: सांसद साक्षी महाराज फरार घोषित
अयोध्या में विवादित विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआइ की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी ने गिरफ्तारी वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर न होने पर सांसद साक्षी महाराज व कारसेवक रामचंद्र खत्री को फरार घोषित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को भी होगी। इसके पहले 14 जुलाई को सुन
लखनऊ। अयोध्या में विवादित विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआइ की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी ने गिरफ्तारी वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर न होने पर सांसद साक्षी महाराज व कारसेवक रामचंद्र खत्री को फरार घोषित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को भी होगी।
इसके पहले 14 जुलाई को सुनवाई के समय सांसद साक्षी महाराज व बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व विधायक पवन पांडेय, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल व रामचंद्र खत्री के अदालत में उपस्थित न होने व उनकी ओर से दी गई हाजिरी माफी अर्जी पर अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर अदालत ने खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
शनिवार को सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व विधायक पवन पांडेय, जयभगवान गोयल व अमरनाथ गोयल ने उपस्थित होकर अपने विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त किए जाने की मांग की। जिसका विरोध सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता आरके यादव ने करते हुए कहा कि अभियुक्त जान-बूझकर मुकदमे को विलंबित करना चाहते हैं। अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभियुक्तों को उनके वर्तमान पते व मोबाइल नंबर अदालत को देने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने सांसद बृज भूषण शरण सिंह, पूर्व विधायक पवन पांडेय, जय भगवान गोयल व अमरनाथ गोयल का सशर्त वारंट निरस्त करते हुए कहा कि आरोपी भविष्य में न्यायालय में उपस्थित होंगे। उनके हाजिर न होने पर माना जाएगा कि वह मुकदमे के निस्तारण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अदालत में कुछ आरोपियों ने अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत किए हैं।
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