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नहीं चलेगा फाइल गुम होने का बहाना: सीआइसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआइसी] ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाएं फाइल गुम होने की आड़ में सूचना देने से बच नहीं सकतीं। इस तरह के दावे की पारदर्शिता कानून के अंतर्गत कोई कानूनी वैधता नहीं है।

By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 06:39 PM (IST)Updated: Tue, 02 Sep 2014 06:39 PM (IST)
नहीं चलेगा फाइल गुम होने का बहाना: सीआइसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआइसी] ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाएं फाइल गुम होने की आड़ में सूचना देने से बच नहीं सकतीं। इस तरह के दावे की पारदर्शिता कानून के अंतर्गत कोई कानूनी वैधता नहीं है।

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सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश में कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि नियमानुसार कोई रिकॉर्ड नष्ट हो गया है, वह सार्वजनिक संस्था के पास उपलब्ध माना जाता है।

केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति का मामला आया था, जिसमें दिल्ली सरकार के भूमि और भवन विभाग से सरकार की ओर से अधिग्रहीत जमीन के वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। विभाग ने सूचना आयुक्त के समक्ष माना कि संबंधित फाइल खो गई है और वह मिल नहीं रही है, जबकि अधिकारी ने खुद विभाग के रिकॉर्ड रूम में उसे खोजा है। अधिकारियों ने कहा कि उक्त रिकॉर्ड के मिलने की कोई संभावना नहीं है।

अपने संक्षिप्त आदेश में सूचना आयुक्त ने कहा कि जिन रिकॉर्ड को हमेशा सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उनका खोना संबंधित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण का साक्ष्य बन सकता है।

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