'आप' नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
'आप' नेता व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और 17 अन्य के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के एक घर में 16 जनवरी को छापेमारी के दौरान छेड़छाड़ और हंगामा करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। जिसपर अदालत आज सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली। 'आप' नेता व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और 17 अन्य के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के एक घर में 16 जनवरी को छापेमारी के दौरान छेड़छाड़ और हंगामा करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। जिसपर अदालत आज सुनवाई करेगी।
दिल्ली पुलिस ने महानगर दंडाधिकारी चेतना सिंह की अदालत में 29 सितंबर को आरोप-पत्र दाखिल किया। पुलिस ने सभी 18 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 16, 153-ए, 323, 354, 509, 506 और 147 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। दंडाधिकारी ने बुधवार को मामला मुख्य महानगर दंडाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया।
पुलिस ने भारती के खिलाफ दायर चार्जशीट में छेड़छाड़ और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सौ पेज की चार्जशीट में ऐसे कई साक्ष्य और दलीलें पुलिस की तरफ से पेश की गई हैं, जो भारती को मुश्किल में डाल सकती हैं। पुलिस ने भारती के अलावा 11 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
गौरतलब है कि खिड़की एक्सटेंशन इलाके में वेश्यावृत्ति और ड्रग्स रैकेट चलाए जाने की शिकायत के बाद सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ इस साल 15-16 जनवरी की रात वहां पहुंचे थे। भारती की मौजूदगी में 'आप' कार्यकताओं ने कुछ अफ्रीकी महिलाओं को रोक लिया था। उन्होंने महिलाओं पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया था। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से सोमनाथ भारती की बहस भी हुई थी।