राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश के साथ मसर्रत आलम को मिली जमानत
अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता तथा मुस्लिम लीग के प्रमुख मसर्रत आलम को कोर्ट ने जमानत दे दी।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर । अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता तथा मुस्लिम लीग के प्रमुख मसर्रत आलम को कोर्ट ने वर्ष 2010 में कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाने के मामले में यह कहकर जमानत दी है कि इस तरह के मामले में आरोपियों को ज्यादा देर बंदी नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अदालत ने मसर्रत को यह भी हिदायत दी है कि वह भविष्य में इस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से दूर रहे।
अदालत ने निर्देश दिया कि अनुमति के बिना राज्य से बाहर जाने की कोशिश न करें। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद मसर्रत को अभी रिहा नहीं किया गया और वह बारामूला सब जेल में ही बंद है।
राज्य सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर दी थी कि कश्मीर छोड़ो आंदोलन जैसे घोर अपराध की गंभीरता को देखते हुए मसर्रत को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गुरुवार को मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने याचिका रद कर दी और 50,000 रुपये के मुचलके पर मसर्रत को जमानत दे दी।