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अर्धसैन्य बल के जवानों को भी शहीद का दर्जा

सरकार का यह कदम उनके परिवारों को शिक्षा और आजीविका के लिए विशेष लाभ उठाने का अधिकार देगा।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 27 Sep 2016 09:53 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2016 10:01 PM (IST)
अर्धसैन्य बल के जवानों को भी शहीद का दर्जा

नई दिल्ली, प्रेट्र। युद्ध के दौरान मृत्यु होने पर अब बीएसएफ, सीआरपीएफ और आइटीबीपी जैसे अर्धसैन्य बलों के जवानों और अधिकारियों को भी सेना की तरह शहीद यानी 'बैटल कैजवल्टी' का दर्जा मिलेगा। सरकार का यह कदम उनके परिवारों को शिक्षा और आजीविका के लिए विशेष लाभ उठाने का अधिकार देगा।

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गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश की सबसे बड़ी सीमा की रखवाली करने वाले बीएसएफ ने कुछ समय पहले इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है।

अधिकारी के अनुसार, 'बैटल कैजुएलिटी स्टेटस' ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मी के परिजन शैक्षणिक लाभ, मृतक के बच्चों के लिए ऋण, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने जैसे विशेष लाभ के अधिकारी होंगे। पेट्रोल पंप अथवा गैस एजेंसी की तरह सार्वजनिक सेवा उपयोगिता को चलाने के लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

अधिकारी ने बताया, 'कागजी औपचारिकताओं पर काम किया जा रहा है। गृह मंत्रालय जल्द ही आदेश जारी करेगा। यह बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ, एसएसबी और एनडीआरएफ के जवानों और अधिकारियों पर लागू होगा।'

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