लूट के मामले में सात साल की कैद
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को लूट के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसने एक व्यक्ति से चाकू के बल पर मोबाइल फोन और सात हजार रुपये छीन लिए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने तीस वर्षीय रिजवान खान को कैद के साथ-साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत के मुताबिक, गवाहों के ब
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को लूट के मामले में दोषी एक व्यक्ति को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसने एक व्यक्ति से चाकू के बल पर मोबाइल फोन और सात हजार रुपये छीन लिए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने तीस वर्षीय रिजवान खान को कैद के साथ-साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत के मुताबिक, गवाहों के बयानों व शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम के चोट के निशानों की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि रिजवान ने घातक हथियारों से वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में सहअभियुक्त तेज सिंह को बरी कर दिया था।
जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर, 2012 की सुबह जब पुरुषोत्तम केशवपुरम पुल के नजदीक जा रहा था तो रिजवान, तेज सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने चाकू के बल पर उससे मोबाइल फोन, 7780 रुपये व कुछ अन्य दस्तावेज लूट लिए थे। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो भागने में कामयाब हो गए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था।