सस्ती दर पर भूमि आवंटन का नियम बदलेगी महाराष्ट्र सरकार
प्लॉट का आवंटन करने पर आलोचनाओं के केंद्र में आई महाराष्ट्र सरकार भूमि लीज नियमों को सख्त करने जा रही है।
मुंबई। बॉलीवुड स्टार और भाजपा सांसद हेमामालिनी को नाम मात्र मूल्य पर प्लॉट का आवंटन करने पर आलोचनाओं के केंद्र में आई महाराष्ट्र सरकार भूमि लीज नियमों को सख्त करने जा रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि सरकारी भूमि के आवंटन के समय अब उसके बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। उसने कहा, हमें 1983 के भूमि आवंटन के सरकारी प्रस्ताव की गहन समीक्षा करने को कहा गया है।
इसके तहत सांस्कृतिक या शैक्षणिक संस्थाओं को 1976 के भूमि मूल्य को आधार मान कर केवल 25 प्रतिशत भुगतान करने पर ही प्लॉट देने का प्रावधान है। हेमामालिनी को इसी आधार पर महानगरी के ओशिवारा क्षेत्र में सरकारी प्लॉट आवंटित कर दिया गया था।
उन्हें एक माह पूर्व एक और प्लॉट दे दिया गया था। आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगेली ने सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रमाण एकत्र करके मामले का भंडाफोड़ किया था।
उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने उन्हें सूचित किया है कि 1983 का नियम बदलने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हेमामालिनी से प्लॉट की ऊंची कीमत वसूल की जाएगी या नहीं।