महाराष्ट्र कोर्ट में राहुल को निजी पेशी से छूट
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में मंगलवार को निजी पेशी से छूट दे दी। राहुल पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। राहुल के वकील
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में मंगलवार को निजी पेशी से छूट दे दी। राहुल पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया है।
राहुल के वकील ने महाराष्ट्र तथा हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव में व्यस्तता का हवाला देते हुए निजी पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसवी स्वामी ने मंजूर कर लिया। स्वामी ने राहुल गांधी को मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया था।
आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इतिहास को 'तोड़मरोड़' कर संगठन को 'बदनाम' किया कि 'आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा।'