धनुष के मां-बाप का दावा करने वाले दंपति को लगा झटका, केस हुआ खारिज
इस साल 28 फरवरी को कोर्ट ने धनुष को आईडेन्टिफिकेशन मार्क्स की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए थे।
चेन्नई, आईएएनएस। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद धनुष को मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने चर्चित पैटर्निटी केस को जीत लिया है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने बुजुर्ग दंपती की उसे याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने धनुष के मां-बाप होने का दावा किया था।
पिछले साल नवंबर में काथीरेसन और मीनाक्षी ने धनुष को बेटा बताते हुए उनसे हर महीने 65 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। दोनों ने अपने दावे के समर्थन में धनुष की कक्षा 10 के सर्टिफिकेट्स भी दिए थे, जिसमें उनके कथित आईडेन्टिफिकेशन मार्क्स का जिक्र था।
दोनों ने अपने दावे के समर्थन में धनुष की कक्षा 10 के सर्टिफिकेट्स भी दिए थे, जिसमें उनके कथित आईडेन्टिफिकेशन मार्क्स का जिक्र था।
कोर्ट ने इस मामले में डीएनए टेस्ट करने का सुझाव दिया था, लेकिन धनुष और उनके वकील ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। धनुष ने दंपति के दावे को पूरी तरह से गलत बताते हुए केस को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने गुजारा भत्ते की मांग का हवाला देते हुए कहा था कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दंपति का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालांकि, इस साल 28 फरवरी को कोर्ट ने धनुष को आईडेन्टिफिकेशन मार्क्स की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस जांच से कुछ भी साबित नहीं हो पाया। जांच करने वाले मदुरई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को धनुष के शरीर पर दोनों आईडेन्टिफिकेशन मार्क्स नहीं मिले। उनका कहना था कि तिल को तो लेजर तकनीक से हटाया जा सकता है लेकिन दाग नहीं हटाए जा सकते। इसके बाद फैसला धनुष के पक्ष में चला गया।
दंपति का आरोप था कि धनुष कक्षा में हॉस्टल से भाग गए थे और उसके बाद वह फिल्म निर्माता कस्तूरी राजा से मिले और उन्होंने अपने घर में उन्हें रख लिया। दंपति का यह भी दावा था कि धनुष जब फिल्मों में सफल हो गए तो कस्तूरी राजा के परिवार ने उन्हें बेटे के तौर पर स्वीकार कर लिया।
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