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जयललिता के निधन से रिक्त आरके नगर सीट पर चुनाव कराने के निर्देश

पीठ ने अपने आदेश में कहा, उम्मीद है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र उपचुनाव की तारीख की घोषणा करेगा और 31 दिसंबर, 2017 तक उपचुनाव करा लेगा।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 19 Sep 2017 11:33 AM (IST)Updated: Tue, 19 Sep 2017 11:33 AM (IST)
जयललिता के निधन से रिक्त आरके नगर सीट पर चुनाव कराने के निर्देश
जयललिता के निधन से रिक्त आरके नगर सीट पर चुनाव कराने के निर्देश

चेन्नई, पीटीआइ। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आरके नगर विधानसभा सीट के लिए 31 दिसंबर तक उपचुनाव कराने के निर्देश दिए। पांच दिसंबर, 2016 को जयललिता के निधन के बाद से यह सीट रिक्त है।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम. सुंदर की पीठ ने केके रमेश की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए। याची ने अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त को उपचुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा, उम्मीद है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र उपचुनाव की तारीख की घोषणा करेगा और 31 दिसंबर, 2017 तक उपचुनाव करा लेगा।

गौरतलब है कि आरके नगर विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को उपचुनाव कराया जाना था, लेकिन मतदाताओं को रुपये बांटे जाने के आरोप के बाद इसे रद कर दिया गया था। इसके बाद से अब तक मतदान की नई तारीख चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की है।

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