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लुइस बर्जर रिश्वत मामले में अपराध शाखा के सामने हाजिर नहीं हुए कामत

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिगंबर कामत बुधवार को अपराध शाखा के सामने हाजिर नहीं हो सके। लुइस बर्जर रिश्वत मामले में अपराध शाखा को कामत से पूछताछ करनी थी।

By Test1 Test1Edited By: Published: Wed, 12 Aug 2015 07:15 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2015 07:43 PM (IST)
लुइस बर्जर रिश्वत मामले में अपराध शाखा के सामने हाजिर नहीं हुए कामत

पणजी। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिगंबर कामत बुधवार को अपराध शाखा के सामने हाजिर नहीं हो सके। लुइस बर्जर रिश्वत मामले में अपराध शाखा को कामत से पूछताछ करनी थी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई के कारण पूर्व मुख्यमंत्री को यह कदम उठाना पड़ा।

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गिरफ्तारी के डर से कांग्रेस नेता ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गोवा में एक बड़ी जल विकास परियोजना का ठेका अमेरिका की कंसल्टंसी कंपनी को देने के लिए कथित रूप से रिश्वत ली गई थी। इसी मामले में संलिप्तता को लेकर जांच एजेंसी कामत से दो बार पूछताछ कर चुकी है। अपने वकील के माध्यम से अपराध शाखा को भेजे गए पत्र में कामत ने कहा है कि मैं अपने वकीलों के साथ अग्रिम जमानत पर बातचीत करने में व्यस्त हूं। इसलिए मैं जांच अधिकारी के सामने हाजिर होने में समर्थ नहीं हूं।

कामत को अपराध शाखा ने दोपहर में रिबंदर कार्यालय में हाजिर होने का समन जारी किया था। गोवा में जेआइसीए के सहयोग वाली परियोजना के प्रमुख आनंद वाचसुंदर ने मंगलवार को अदालत में कामत के खिलाफ बयान दिया था। वाचसुंदर ने अदालत को बताया कि उनके सामने कामत को रिश्वत के पैसे दिए गए और उसके बाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री चर्चिल अलेमाओ को पैसे पहुंचाए गए। दंडाधिकारी के सामने उन्होंने रिश्वत किस तरह दी गई इसका पूरा खाका पेश किया।

अपराध शाखा ने अदालत में लुइस बर्जर के एक पूर्व कर्मचारी की स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया। जांच एजेंसी ने बताया कि एक और पूर्व कर्मचारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अदालत में अपने साथी के बयान का समर्थन किया।

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