घर में शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस
राजस्थान सरकार घर में शराब रखने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य करने जा रही है। घर में शराब रखने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। राजस्थान में यह व्यवस्था दिल्ली की तर्ज पर की जा रही है। राजस्थान का आबकारी विभाग इस व्यवस्था के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रहा है। राजस्थान में पहले घर में आठ बोतल वाइन और 12 बोतल बीयर रखने की अनुमति थी औ
जयपुर। राजस्थान सरकार घर में शराब रखने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य करने जा रही है। घर में शराब रखने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। राजस्थान में यह व्यवस्था दिल्ली की तर्ज पर की जा रही है।
राजस्थान का आबकारी विभाग इस व्यवस्था के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रहा है। राजस्थान में पहले घर में आठ बोतल वाइन और 12 बोतल बीयर रखने की अनुमति थी और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अगस्त में इसकी सीमा बढ़ाकर नौ बोतल वाइन और 15 बोतल बीयर की गई। अब लाइसेंस ले कर कोई भी व्यक्ति अपने घर में 12 बोतल अंग्रेजी शराब और 23 बोतल बीयर रख सकेगा।
आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार अब लाइसेंस के बिना घर में शराब रखना अवैध माना जाएगा। यह लाइसेंस स्थायी होगा और इसका हर साल नवीनीकरण कराना होगा। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ऐसी व्यवस्था दिल्ली में पहले से लागू है। वहां का अध्ययन करने के बाद ही इसे यहां लागू किया जा रहा है।