कोर्ट ने खारिज की वकील जाह्नवी गाडकर की जमानत याचिका
एक अदालत ने शुक्रवार को 35 वर्षीय कारपोरेट वकील जाह्नवी गाडकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुंबई। एक अदालत ने शुक्रवार को 35 वर्षीय कारपोरेट वकील जाह्नवी गाडकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह शराब के नशे में गाड़ी चलाकर दो लोगों की जान लेने के आरोप में जेल में बंद हैं।
मजिस्ट्रेट रीचा खेडकर ने अपने आदेश में कहा, याचिका खारिज की जाती है।" इसके साथ ही उन्होंने गाडकर की न्यायिक हिरासत दस जुलाई तक बढ़ा दी। हालांकि उनके वकील अमित देसाई ने कुर्ला कोर्ट से कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब उन्हें हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने यह भी दलील दी कि अगर गाडकर को जेल में रखा जाएगा है तो वह सुनवाई से पहले की सजा के समान होगा। हालांकि लोक अभियोजक पी महाजन ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि अपराध गंभीर है और मजिस्ट्रेट उनकी जमानत मंजूर नहीं कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ गवाह आरोपियों के दोस्त हैं और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वह इन्हें प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने दस जून को अपनी ऑडी कार से एक टैक्सी में टर मार दी थीं जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।