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चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली लालू को जमानत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। चारा घोटाले में पांच साल का कारावास भुगत रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई होने तक लालू को जमानत दे दी है। लालू दो महीने से जेल में हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए लालू की जमानत राजद के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। बाहर आकर वह चुनावों मे पार्टी का प्रचार और मनोबल तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मौजूदा कानून के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी। साथ ही सजा होने पर गई लोकसभा सदस्यता भी वापस नहीं लौटेगी।

By Edited By: Published: Fri, 13 Dec 2013 05:49 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2013 07:21 PM (IST)
चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली लालू को जमानत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। चारा घोटाले में पांच साल का कारावास भुगत रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई होने तक लालू को जमानत दे दी है। लालू दो महीने से जेल में हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए लालू की जमानत राजद के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। बाहर आकर वह चुनावों मे पार्टी का प्रचार और मनोबल तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मौजूदा कानून के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी। साथ ही सजा होने पर गई लोकसभा सदस्यता भी वापस नहीं लौटेगी।

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झारखंड की सीबीआइ अदालत ने 30 सितंबर को चारा घोटाले में लालू व 43 अन्य को दोषी ठहराया था। लालू को 3 अक्टूबर को पांच साल के कारावास की सजा सुना दी गई थी। अदालत ने सभी को चायबासा कोषागार से फर्जीवाड़ा कर 37.7 करोड़ रुपये निकालने का दोषी माना था। लालू ने सजा के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। उन्होंने अपील पर सुनवाई होने तक जमानत भी मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लालू जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे।

मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि लालू ट्रायल के दौरान 10 महीने और सजा होने के बाद दो महीने से जेल में हैं। मामले में ज्यादातर अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। लिहाजा लालू को जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की सीबीआइ अदालत के निर्देश के मुताबिक जमानती बांड देने पर लालू को रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत की शर्ते और आधार सीबीआइ अदालत तय करेगी।

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इससे पहले लालू की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि लालू के साथ दोषी ठहराए गए 44 में 37 अभियुक्तों को जमानत मिल गई है। पांच साल कैद की ही सजा पाए अभियुक्त को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सिर्फ लालू की जमानत अर्जी रद की गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में लालू को जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआइ ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में लालू मुख्य अभियुक्त हैं। इनके पास राजस्व विभाग था। इन्हें हर बात की जानकारी थी। इनकी तुलना अन्य अभियुक्तों से नहीं की जा सकती।

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