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दिल्‍ली केंद्र शासित प्रदेश, यह सबको समझना होगा: रिजिजू

दिल्ली सरकार पर अधिकार को लेकर सूबे के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई पर गृह राज्‍यमंत्री ने कहा है कि दिल्‍ली केंद्र शासित प्रदेश है और यह बात सबको समझनी चाहिए।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Mon, 04 May 2015 12:46 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2015 01:03 PM (IST)
दिल्‍ली केंद्र शासित प्रदेश, यह सबको समझना होगा: रिजिजू

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पर अधिकार को लेकर सूबे के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई पर गृह राज्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यह बात सबको समझनी चाहिए।

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गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार हैं और यह बात सबको समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनिवास संविधान के दायरे में रहकर अपना-अपना कार्य करे।

गौारतलब है कि रविवार को बहुमत के बल पर दबाव कायम करने की केजरीवाल की रणनीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपराज्यपाल जंग ने मुख्यमंत्री को संवैधानिक मर्यादा में रहने की नसीहत दी है और यह भी साफ कर दिया है कि अधिकार के मामले में असली ताकत उनके ही पास है। उपराज्यपाल ने पहले गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से भी बात की है और उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री को कड़ा संदेश भेजा है।

जंग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को निर्देश दिए हैं कि वे अपना वह आदेश वापस लें जिसमें अधिकारियों से कहा गया है कि सरकार से संबंधित सभी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से उपराज्यपाल के पास जाएंगी। उन्होंने तमाम अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गठन के लिए बनाए गए 1991 के कानून और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रुल्स 1993 का कड़ाई से पालन करें।

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भेजे संदेश में यह भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की भूमिका केवल उपराज्यपाल को सरकार चलाने में सलाह देने और विचार-विमर्श करने तक ही सीमित है। उपराज्यपाल बगैर इस सलाह और विचार-विमर्श के भी फैसले लेने को स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे तमाम मामले जिन्हें लेकर दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है, निश्चित रूप से अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास आएंगे।

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