सरकारी वकील की नियुक्ति को लेकर जयललिता को झटका
आय से अधिक सम्पति मामले में दोषी जयललिता के मामले में सरकारी वकील को बदलने की अर्जी का आज सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के दुबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसका फैसला अब हाई कोर्ट सुना सकता हैं।
नई दिल्ली। आय से अधिक सम्पति मामले में दोषी जयललिता के मामले में सरकारी वकील को बदलने की अर्जी का आज सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के दुबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसका फैसला अब हाई कोर्ट सुना सकता हैं। उच्चतम अदालत ने कहा है कि सरकारी वकील के तौर पर भवानी सिंह की नियुक्ति गलत है।
इससे पहले डीएमके नेता अम्बझगन ने अपनी याचिका में कहा है कि भवानी सिंह निचली अदालत में पब्लिक प्रासीक्यूटर थे। उन्हें हाई कोर्ट में सरकारी वकील नहीं बनाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि आय से 66 करोड़ अधिक संपत्ति के मामले में बंगलौर की विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की कैद की सजा दी है। इसके खिलाफ जयललिता की अपील पर फ़िलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।