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'रुपे कार्ड' के इस्तेमाल पर ही दुर्घटना बीमा का लाभ

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के लिए खाताधारक को डेढ़ महीने में कम से कम एक बार 'रुपे कार्ड' का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार ने बुधवार को जन धन योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्टीकरण दिया।

By Sachin kEdited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 03:36 AM (IST)
'रुपे कार्ड' के इस्तेमाल पर ही दुर्घटना बीमा का लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के लिए खाताधारक को डेढ़ महीने में कम से कम एक बार 'रुपे कार्ड' का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार ने बुधवार को जन धन योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्टीकरण दिया। केंद्र का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से बैंक खाता मौजूद है तो उसे प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई का लाभ लेने के लिए नया बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है।

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों का बैंक खाता पहले से है, उन्हें बस रुपे कार्ड जारी कराना होगा। इसके बाद उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिल जाएगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी खाते के संतोषजनक संचालन के बाद दे दी जाएगी। पीएमजेडीवाई के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी खाताधारकों को दुर्घटना बीमा की सुविधा प्राप्त है। इसका लाभ लेने के लिए 45 दिनों में कम से कम एक बार रुपे कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। दुर्घटना होने के 30 दिन के भीतर दावे की सूचना बैंक की उस शाखा में देनी चाहिए, जहां उसका खाता है।

जन धन योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा उन लोगों को ही मिलेगी, जिन्होंने 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खुलवाया है। जीवन बीमा की सुविधा परिवार के मुखिया या आजीविका कमाने वाले सदस्य को ही उपलब्ध होगी।

जीवन बीमा की सुविधा पाने वाले खाताधारकों की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकारी कर्मचारी व उनके परिवारों, आयकरदाताओं और आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों को पीएमजेडीवाई के तहत बीमा की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी।

पढ़ेंः प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी दी

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