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आयकर विभाग ने शुरू की ऑनलाइन सर्विस, घर बैठे होगा समस्या का समाधान

आयकर विभाग ने करदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई सर्विस शुरू की है

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 18 Oct 2017 03:33 PM (IST)Updated: Wed, 18 Oct 2017 03:33 PM (IST)
आयकर विभाग ने शुरू की ऑनलाइन सर्विस, घर बैठे होगा समस्या का समाधान
आयकर विभाग ने शुरू की ऑनलाइन सर्विस, घर बैठे होगा समस्या का समाधान

नई दिल्ली (पीटीआई)। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ऑनलाइन चैट की सेवा शुरू की है। इसके जरिए करदाता प्रत्यक्ष कर संबंधी दिक्कतों का निवारण कर सकेंगे। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in के मेन पेज पर एक आइकन बनाया गया है। इसका नाम लाइव चैट ऑनलाइन- आस्क योर क्वैरी रखा गया है।

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आयकर अधिकारी ने कहा, “करदाताओं के सवालों के जवाब के लिए विभाग के एक्सपर्ट्स और स्वतंत्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स की टीम बनाई गई है। यह इस दिशा में पहली ऐसी पहल है जो देश में करदाताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाएगा।”

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑनलाइन चैट सिस्टम में विभाग को मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर नए नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए लाइव चैट रूम पर क्लिक करें। यहां पर नाम गेस्ट टाइप करें और फिर अपनी ईमेल आईडी और सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि करदाताओं की सहूलियत के लिए एक विकल्प और दिया गया है। इसमें करदाता पूरी चैट अपनी आईडी पर मेल कर सकता है।

चैट की शुरुआत में यह स्पष्ट लिखा है कि दिए गए जवाब एक्सपर्ट की राय है। इसे किसी भी स्थिति में आयकर विभाग की ओर से किसी विषय पर दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में न देखा जाए। पिछले वर्ष आयकर विभाग ने एक नए निदेशालय को नियुक्त किया था ताकि करदाताओं की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

अबतक क्या थी प्रक्रिया
अबतक करदाताओं को अपने कर संबंधी सवाल टैक्स हैल्पलाइन्स पर पूछने होते थे। ये हेल्पलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिये हुए हैं। जैसे कि आयकर, पैन और टैन से जुड़ी आम समस्याओं के लिए आयकर संपर्क केंद्र (एएसके) का नंबर 18001801961 है, पैन और टैन के अपडेट से जुड़े सवालों के लिए 912027218080 है, आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए 180042500025, रिफंड या रिफंड रिइश्यू या रेक्टीफिकेशन के लिए 18004252229, टीडीएस सेंट्रेलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (ट्रेसिस) में फॉर्म 26एएस के लिए 18001030344 और फॉर्म 16 के लिए 911204514600 है।


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