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महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पुलिस ऑफिसर को 10 साल की सजा

नौकरी दिलाने का रैकेट चलाने वाली एक महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पुलिस ऑफिसर को महिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाइ है।

By Suchi SinhaEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 11:43 AM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2017 01:47 PM (IST)
महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पुलिस ऑफिसर को 10 साल की सजा
महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पुलिस ऑफिसर को 10 साल की सजा

तंजावुर(प्रेट्र)। महिला को अात्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अदालत ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को10 जेल की सजा सुनाइ है।  इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने 32 साल की महिला जो कि नौकरी दिलाने का रैकेट चलाती थी और उस पर कई लोगों को ठगने का आरोप था को आत्महत्या के लिए उकसाया था ।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार दो युवकों ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और आरोप लगाया कि तीन लोगों ने नौकरी का झांसा देकर तीन लाख रुपये ठग लिए। शिकायत तंजावुर मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन भेज दी गई । निरीक्षक सी सेतुमानीमाधवन ने धोखाधड़ी सहित आइपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत अकिल्लेंंदेश्वरी, जानकीरामन और इल्याराज के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जब पुलिस ने जानकीरामन और इल्याराज को गिरफ्तार किया गया था तभी पुलिस अकिल्लेंंदेश्वरी को पकड़ने के लिए तंजावुर पहुंची। तंजावुर बस स्टैंड से पुलिस ने महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक लॉज ले गई। महिला ने उस लॉज में आत्हत्या कर ली और एक सुसाइड नोट पर अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम लिखा। 

इस महिला की मां ने अपनी बेटी की आत्महत्या के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिसमें सेतुमानीमाधवन और अन्य आरोपी बलसुब्रमण्यम का नाम भी शामिल था। जज पूर्ण जया आनंद ने सिद्धुमानीमाधवन को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। मामले के लंबित होने के दौरान दूसरे आरोपी बलसुब्रमण्यम का निधन हो गया है।

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