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सरकार दस दिन में दे प्रियंका की जमीन की जानकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा की शिमला स्थित छराबड़ा में खरीदी गई जमीन के बारे में जानकारी दस दिन के भीतर देना होगा। इससे प्रियंका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सूचना आयोग की डबल बेंच ने सोमवार को ओपन कोर्ट में

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2015 06:55 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2015 07:26 PM (IST)
सरकार दस दिन में दे प्रियंका की जमीन की जानकारी

शिमला, जागरण राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश सरकार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा की शिमला स्थित छराबड़ा में खरीदी गई जमीन के बारे में जानकारी दस दिन के भीतर देना होगा। इससे प्रियंका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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राज्य सूचना आयोग की डबल बेंच ने सोमवार को ओपन कोर्ट में प्रियंका वाड्रा के अधिवक्ता के समक्ष फैसला देते हुए प्रथम एपीलिएट अथॉरिटी को साधारण नोटिस थमाया है। इसमें पूछा गया है कि सूचना में देरी व आनाकानी पर क्यों न पेनल्टी लगाई जाए? यदि नोटिस का जवाब आयोग को नहीं आता है तो अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी हो सकते हैं।

शिमला के छराबड़ा में प्रियंका के मकान की जमीन की जानकारी न देने पर आरटीआइ कार्यकर्ता ने आयोग की डबल बेंच के पास अपील की थी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन व राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश की कोर्ट में इसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया है। जिला प्रशासन से इस जमीन की खरीद से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाने के बाद जिला उपायुक्त को पहली अपील की गई। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील हुई। इस पर आयोग की ओर से वाड्रा से पूछा गया था कि क्या ऐसी सूचना दी जानी चाहिए या नहीं? प्रियंका वाड्रा ने जानकारी नहीं दिए जाने के आग्रह के साथ जान के खतरे का हवाला दिया। तर्क दिया गया कि एसपीजी प्रोटेक्टी होने के कारण वह जन सूचना अधिकार से बाहर हैं।

अपील स्वीकार, अधिकारियों को नोटिस

हमने शिकायतकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों को नोटिस दिए हैं। -केडी बातिश, राज्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश


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