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GST का असर रेल यात्रियों पर भी, एक जुलाई से होने जा रहा है ये अहम बदलाव

जिन मामलों में एक जुलाई, 2017 या उससे आगे की यात्रा का टिकट पहले खरीदा जा चुका है, उनमें यात्री से यात्रा के वक्त किराए का अंतर नहीं वसूला जाएगा।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 09:36 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 09:57 AM (IST)
GST का असर रेल यात्रियों पर भी, एक जुलाई से होने जा रहा है ये अहम बदलाव
GST का असर रेल यात्रियों पर भी, एक जुलाई से होने जा रहा है ये अहम बदलाव

नई दिल्ली, ब्यूरोजीएसटी) लागू होने का असर रेल यात्रियों पर भी पड़ेगा। इस दिन से भारतीय रेलवे के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें सबसे अहम है तत्काल टिकट के रद करने पर 50 फीसदी रकम की वापसी।

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ये हैं अन्य बदलाव
-एक जुलाई से रेल किराए पर सर्विस टैक्स की जगह पांच फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा। जीएसटी की राशि को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। यानी 5.10 रुपए को पांच रुपए या 5.90 रुपए को छह रुपए नहीं किया जाएगा, बल्कि राशि ज्यों की त्यों वसूली जाएगी।
-जीएसटी लागू होने पर रेल यात्रियों को अभी उपलब्ध कुछ सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। जैसे सर्कुलर जर्नी टिकट बंद कर दिए जाएंगे। पीआरएस से क्लस्टर टिकट भी जारी नहीं होंगे, लेकिन यूटीएस से जारी होंगे। यूटीएस से एसी क्लास के टिकट जारी नहीं होंगे।
-सीजन टिकट को छो़ड़कर कोई क्लस्टर टिकट जारी नहीं होगा। हालांकि ऐसे उपनगरीय यूटीएस टिकटों के मामले, जिनमें यात्रा शुरू होने/समाप्त होने के स्टेशन एक ही राज्य में आते हैं, कंबाइंड रिटर्न जर्नी टिकट जारी होते रहेंगे।
-जिन मामलों में एक जुलाई, 2017 या उससे आगे की यात्रा का टिकट पहले खरीदा जा चुका है, उनमें यात्री से यात्रा के वक्त किराए का अंतर नहीं वसूला जाएगा।

-मोबाइल टिकट के मामले में जारीकर्ता का स्थान यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन से माना जाएगा।

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