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इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

इंडिया को सिर्फ भारत के नाम से पहचाना जाना चाहिए। इस आशय की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Sat, 25 Apr 2015 03:08 AM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2015 03:59 AM (IST)
इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। इंडिया को सिर्फ भारत के नाम से पहचाना जाना चाहिए। इस आशय की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने देश का नाम भारत करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वह सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यो के लिए भारत का इस्तेमाल करें।

महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल द्वारा दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान सभा ने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारत वर्ष रखने का सुझाव दिया था।

इस याचिका में उठाए गए सवालों में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया का उल्लेख एक संदर्भ के तौर पर ही था। ताकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान के अनुच्छेद 395 से बदला जा सके। इसीलिए देश का उल्लेख इंडिया के तौर पर किया गया।

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