आयकर कानून देता है विकलांग व्यक्ति को इतनी टैक्स छूट का फायदा, जानिए
आयकर कानून विकलांग व्यक्ति को विशेष टैक्स छूट प्रदान करता है
By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 23 Jul 2017 02:49 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jul 2017 06:51 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है। ऐसे में अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके ऑफिस ने भी आपको फॉर्म-16 दे दिया होगा। वहीं आईटीआर फाइलिंग से पहले कुछ लोग अपने सीए से सलाह कर टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचने लगे होंगे। जैसा कि आयकर विभाग कुछ तरह के निवेश पर आयकर में छूट देता है। वहीं समाज के विकलांग वर्ग को भी आयकर अधिनियम के तहत कुछ छूट प्रदान की जाती है। हम अपनी खबर के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि विकलांग व्यक्ति को आयकर कानून के अंतर्गत कितनी छूट दी जाती है।
- विकलांग व्यक्ति को आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत कितनी छूट मिलती है यह विकलांगता के प्रतिशत पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति 80 फीसद के कम विकलांग है तो उसे 75,000 तक की छूट मिलती है। वहीं अगर विकलांगता 80 फीसद से ऊपर है तो यह छूट 1 लाख 25 हजार होती है।
- वहीं दूसरी स्थिति में अगर विकलांग व्यक्ति किसी पर आश्रित है तो यह छूट उस व्यक्ति को मिलती है जो कि विकलांग व्यक्ति का फैमिली मेंबर (देखरेख करने वाला) हो सकता है। इसमें उसके माता-पिता, बीबी या फिर भाई-बहन हो सकते हैं।
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