बॉडकास्टिंग विवाद: SC ने स्टार और BCCI से 50-50 लाख जमा कराने को कहा
ब्रॉडकास्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और स्टार को 50-50 लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं। अटॉर्नी जनरल कोर्ट को इस आशय का सुझाव दिया था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लगता है आने वाले दिनों में कारपोरेट घरानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाना महंगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीसीबीआइ और स्टार के बीच चल रहे ब्रॉडकास्टिंग विवाद की सुनवाई के लिए पक्षकारों को पहले 50-50 लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट में कारपोरेट मुकदमों की सुनवाई में नई शुरुआत करने की जरूरत है। बड़े लोगों (बिग गन्स) के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी महंगी होनी चाहिए।
ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा सुनने से पहले रकम जमा कराने का आदेश दिया हो। अदालत के इस आदेश और टिप्पणी को गुरुवार को कोर्ट ऑफ अपील मामले में अटार्नी जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सुझाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जब मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की पीठ सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर देश में चार कोर्ट ऑफ अपील स्थापित करने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अटार्नी जनरल ने कोर्ट में मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सुझाव देते हुए कहा था कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बेहद चुने हुए मुकदमों की ही सुनवाई करता है। इसी तरह यहां भी होना चाहिए।
अटार्नी जनरल ने यह भी सुझाव दिया कि बड़े कारपोरेट घरानों के प्रोटेक्टेड लिटीगेशन (लगातार मुकदमेबाजी) पर बड़ी कॉस्ट लगाई जानी चाहिए। हालांकि ये कैसे लगे और इसका क्या तौर तरीका होगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन, शुक्रवार को जब बीसीसीआइ और स्टार का ब्रॉडकास्टिंग विवाद सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने पक्षकारों को मुकदमे पर सुनवाई से पहले 50-50 लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया।