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महंगे होंगे आयातित स्मार्टफोन और टीवी

अधिसूचना के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने आयातित टीवी पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sat, 16 Dec 2017 12:34 AM (IST)Updated: Sat, 16 Dec 2017 12:34 AM (IST)
महंगे होंगे आयातित स्मार्टफोन और टीवी
महंगे होंगे आयातित स्मार्टफोन और टीवी

नई दिल्ली, प्रेट्र।  केंद्र सरकार ने विदेश से आयातित स्मार्टफोन पर 15 फीसद का सीमा शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा विदेश से आ रहे टीवी, माइक्रोवेव, एलईडी लैंप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर दोगुना किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम इन उत्पादों को बनाने वाली घरेलू कंपनियों को संरक्षण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि इससे आयातित स्मार्टफोन व अन्य उत्पाद महंगे हो जाएंगे। घरेलू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस निर्माताओं ने सरकार के कदम का स्वागत किया है।

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मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कस्टम ड्यूटी लगने की वजह से अब विदेश से आ रहे स्मार्टफोन 15 फीसद महंगे हो जाएंगे। अभी तक इन हैंडसेट पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता था। इस कदम का असर उन टेलीकॉम कंपनियों पर भी पड़ेगा, जो फोन और मोबाइल को एक साथ बंडल की गई सेवाओं के रूप में पेशकश कर रही हैं। इसके लिए ये कंपनियां थोक में सस्ते स्मार्टफोन विदेश से मंगवाती हैं।

अधिसूचना के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने आयातित टीवी पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया है। टेलीविजन प्रसारण में इस्तेमाल होने वाले सेट टॉप बॉक्स पर आयात शुल्क को भी दोगुना यानी 20 फीसद किया गया है। एलईडी लैंप पर भी अब 20 फीसद आयात शुल्क लगेगा। माइक्रोवेव ओवन के आयात पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसद यानी दोगुना किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों और टीवी कैमरों पर कस्टम ड्यूटी मौजूदा 10 से बढ़ाकर 15 फीसद की गई है। लैंप और लाइटिंग फिटिंग पर आयात शुल्क को दोगुना कर 20 फीसद पर पहुंचा दिया गया है। बिजली के मीटरों पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 15 फीसद किया गया है।

कस्टम ड्यूटी का आंकड़ा

आइटम , पुराना शुल्क , नया शुल्क

स्मार्टफोन , 0 , 15

टीवी , 10 , 20

सेट टॉप बॉक्स , 10 , 20

टीवी कैमरे , 10 , 15

माइक्रोवेव ओवन , 10 , 20

एलईडी लैंप , 10 , 20

बिजली मीटर , 10 , 15

(शुल्क फीसद में)

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