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झारखंड में यूपी इंपैक्ट, 72 घंटे में बंद होंगे अवैध बूचड़खाने

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में एक भी अवैध बूचड़खाना संचालित नहीं होना चाहिए।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Mon, 27 Mar 2017 08:15 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2017 08:59 PM (IST)
झारखंड में यूपी इंपैक्ट, 72 घंटे में बंद होंगे अवैध बूचड़खाने
झारखंड में यूपी इंपैक्ट, 72 घंटे में बंद होंगे अवैध बूचड़खाने

राज्य ब्यूरो, रांची । उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े निर्णय से प्रेरित होकर झारखंड सरकार ने भी राज्य में अवैध रूप से चल रहे सभी स्लाटर हाउस (बूचड़खानों) और मांस की दुकानों को 72 घंटे के अंदर बंद करने का निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने राज्य के सभी उपायुक्त, एसएसपी, एसपी के साथ-साथ नगर पालिका व नगर निगम को इस बाबत पत्र लिख कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।

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अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में एक भी अवैध बूचड़खाना संचालित नहीं होना चाहिए। सभी थानों को भी इसी आशय के आदेश जारी किए गए हैं। गृह विभाग इस निर्देश की मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। अनुमंडल पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए और इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि लोग अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों के बारे में जानकारी दें।

एक भी बूचड़खाने ने नहीं लिया लाइसेंस

झारखंड में संचालित सभी बूचड़खाने अवैध रूप से ही संचालित हो रहे हैं। खुद राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। 2014 में झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने माना था कि राज्य में 245 से अधिक बूचड़खाने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।


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