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केंद्र की अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल!

अब दिल्‍ली सरकार, केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने की तैयारी कर रही है जिसमें उपराज्‍यपाल के नौकरशाहों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार होने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक वरिष्‍ठ वकील ने इस अधिसूचना पर ही सवाल उठा दिया है।

By vivek pandeyEdited By: Published: Sat, 23 May 2015 09:49 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 11:42 AM (IST)
केंद्र की अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल!

नई दिल्ली। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। अब दिल्ली सरकार, केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने की तैयारी कर रही है जिसमें उपराज्यपाल के नौकरशाहों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार होने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ वकील ने इस अधिसूचना पर ही सवाल उठा दिया है। वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने गृहमंत्रालय की अधिसूचना को ही असंवैधानिक बता दिया है।

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सुब्रमण्यम के अनुसार केंद्र, राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खासकर नौकरशाहों की नियुक्तियों का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन ही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है न कि उपराज्यपाल के अनुसार।

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इस बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भ्ाी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र किसी भी तरह से दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। नायडू के अनुसार गृहमंत्रालय की ओर से अधिसूचना में सिर्फ संविधान में उल्लेखित प्रावधानों की जानकारी दी है।

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