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पीटर मुखर्जी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

मुखर्जी ने मामले में पुलिस डायरी की मांग की है। पुलिस ने केस डायरी में जांच से संबंधित ब्योरा दर्ज किया है। इस मामले की जांच खार थाना के अधीन है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Wed, 22 Nov 2017 10:46 PM (IST)Updated: Wed, 22 Nov 2017 10:46 PM (IST)
पीटर मुखर्जी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
पीटर मुखर्जी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुखर्जी ने मामले में पुलिस डायरी की मांग की है। पुलिस ने केस डायरी में जांच से संबंधित ब्योरा दर्ज किया है। इस मामले की जांच खार थाना के अधीन है।

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मुखर्जी ने उपनिरीक्षक गणेश दलवी की निजी डायरी की भी मांग की है। दलवी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह हैं और पुलिस जांच दल में भी शामिल हैं। इसी उपनिरीक्षक ने मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया था। बाद में ड्राइवर सरकारी गवाह बन गया।

मुखर्जी के वकील श्रीकांत शिवडे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को अपना बचाव करने का अधिकार हासिल है। अपने बचाव में वह राय के किसी भी परस्पर विरोधी बयान को सामने रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुखर्जी जो डायरी मांग रहे हैं वह राय के खिलाफ हथियार अधिनियम के तहत दर्ज मामले से संबंधित है। यह मामला शीना बोरा हत्या मामले से पहले दर्ज किया गया था।

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