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आसाराम को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आज आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 22 Jun 2016 07:08 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jun 2016 09:40 PM (IST)
आसाराम को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

नई दुनिया ब्यूरो, जयपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आसाराम को बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत के निर्देश पर अब उनकी दर्जनभर बीमारियों का परीक्षण मेडिकल बोर्ड करेगा। बोर्ड को दो जुलाई को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी जमानत को लेकर कोई फैसला होगा। मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।

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बीमारियों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन

आसाराम की ओर से जमानत को लेकर दायर याचिका में 12 बीमारियों का उल्लेख किया गया है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजूराम चन्द्र, जोधपुर के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखते हुए त्रिनाड़ी शूल से ग्रस्त बताते हुए अंतरिम जमानत की पैरवी की।

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वहीं सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विष्णु कछवाह और पीडि़ता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने अदालत से कहा कि उनकी बीमारियों का परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने एसएन मेडिकल कॉलेज को परीक्षण के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया।

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बोर्ड पांच सदस्यीय होगा, जिसमें न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन और रेडिएशन विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा। डॉ. अरुण कुमार त्यागी के आरोग्य आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से 23 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम के शरीर में बारह बीमारियां बताई गई हैं।


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