कर चोरी के मामलों में हसन अली को मिली जमानत
बांबे हाइकोर्ट ने पुणे के विवादास्पद व्यवसायी हसन अली को कर चोरी के सात मामलों में जमानत दे दी। आयकर विभाग ने 2001 से 2007 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोप में अली के खिलाफ मुकदमा किया है।
मुंबई। बांबे हाइकोर्ट ने पुणे के विवादास्पद व्यवसायी हसन अली को कर चोरी के सात मामलों में जमानत दे दी। आयकर विभाग ने 2001 से 2007 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोप में अली के खिलाफ मुकदमा किया है।
न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने अली की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद प्रत्येक मामले में एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत की मंजूरी दी। इससे पहले हाईकोर्ट उसे मनी लॉड्रिंग निरोधक कानून और पासपोर्ट कानून के तहत मुकदमों में जमानत दे चुका है। अली तीन साल और आठ महीनों से जेल में है और अभी उसे यहां की आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
अली के खिलाफ आयकर विभाग ने 2009 में सात मुकदमे दायर किए थे। जबकि मनी लॉड्रिंग और विदेश के बैंकों में बड़ी मात्रा में काला धन रखने के आरोप में उसे 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर विभिन्न नामों से पांच पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप है।