हाई कोर्ट ने पूछा, बकरीद पर कैसे होगी गोरक्षकों की निगरानी
पटेल ने अपनी याचिका में बकरीद के मौके पर गोरक्षक समूहों की ओर से समस्या खड़ी करने की आशंका जताई है।
मुंबई, प्रेट्र। मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा है कि अगले महीने बकरीद के मौके पर गोरक्षकों की निगरानी के लिए वह कौन से कदम उठाने जा रही है? हालांकि, हाई कोर्ट ने कोई दिशा-निर्देश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि कानून-व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी है।
सोमवार को स्थानीय निवासी शादाब पटेल द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने यह बात कही। पटेल ने अपनी याचिका में बकरीद के मौके पर गोरक्षक समूहों की ओर से समस्या खड़ी करने की आशंका जताई है।
उन्होंने हाई कोर्ट से पशुओं के कारोबार से जुड़े लोगों की हिफाजत के लिए सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग भी की है। लेकिन, हाई कोर्ट ने इससे इन्कार कर दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने अदालत को बताया कि किसी अवांछित घटना को टालने के लिए पुलिस ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है।
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