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जाकिर नाईक की संस्‍था IRF पर बैन के खिलाफ सुनवाई टली

जाकिर नाईक की संस्‍था ‘आईआरएफ’ मुद्दे पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर सुनवाई टल गई है।

By Monika minalEdited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 11:17 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 04:09 PM (IST)
जाकिर नाईक की संस्‍था IRF पर बैन के खिलाफ सुनवाई टली
जाकिर नाईक की संस्‍था IRF पर बैन के खिलाफ सुनवाई टली

नई दिल्ली (जेएनएन)। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी।

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याचिका में दावा किया गया है कि इस किस्म की कार्रवाई के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम(यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आज होने वाली सुनवाई के दौरान संबधित दस्तावेज पेश करे ताकि अदालत यह देख सके कि संगठन पर तत्काल बैन लगाने की वजह क्या थी।

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आईआरएफ ने याचिका में गृह मंत्रालय की 17 नवंबर, 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें यूएपीए के तहत संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया था। आईआरएफ के मुताबिक अधिसूचना में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है और ऐसा कदम उठाने के लिए किसी सामग्री का हवाला भी नहीं दिया है। जबकि हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसा जरूरी है।

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