Move to Jagran APP

नेशनल हेराल्‍ड केस : कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे थे सबूत, अब 2019 में होगी सुनवाई

भाजपा नेता स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 08:12 AM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 08:12 AM (IST)
नेशनल हेराल्‍ड केस : कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे थे सबूत, अब 2019 में होगी सुनवाई
नेशनल हेराल्‍ड केस : कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे थे सबूत, अब 2019 में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने मामले को 8 जनवरी, 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया है। शनिवार को होने वाली सुनवाई में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के सामने सबूत पेश करने थे, लेकिन कोर्ट ने क्रॉस चेक करने के लिए इस मामले की तारीख आगे बढ़ा दी है।

वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्वामी द्वारा इस केस को लेकर किए जा रहे कथित अपमानजनक ट्वीट पर रोक की मांग की थी।

बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी पर आरोप लगे हैं।

loksabha election banner

इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से सबूत मांगे थे। इस पर पिछली सुनवाई में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी थी। अर्जी में कहा गया कि केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता को किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मालदीव जाना है। अदालत ने अर्जी को मंजूर करते हुए सुनवाई 17 नवंबर यानी शनिवार के लिए तय कर दी थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई 8 जनवरी, 2019 में होगी। 

गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था।

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं।

नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज खत्म करने के फैसले को चुनौती

केंद्र की ओर से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 30 अक्टूबर को लीज खत्म करते हुए जारी किए गए आदेश में 15 नवंबर तक आइटीओ स्थिति प्रेस एन्क्लेव परिसर से जगह खाली करने को कहा गया था।

बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान मोतीलाल वोरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर एस चीमा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके आरोपियों का चरित्रहनन कर रहे हैं। आर एस चीमा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता (सुब्रमण्य स्वामी) आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकीलों का भी अपमान कर रहे हैं और केस के गुण-दोष पर टिप्पणी करके मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। 

वहीं, भाजपा नेता स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए महज 50 लाख रुपये की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस के जरिए वसूले जाने वाली 90.25 करोड़ रुपये की रकम का अधिकार हासिल कर लिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.