हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को लेकर आज कोर्ट में होगी सुनवाई
फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिरण शिकार के तीन प्रकरण में से एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। इस मामले में सुनवाई गुरूवार से एक बार फिर हाईकोर्ट में शुरू होगी।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिरण शिकार के तीन प्रकरण में से एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। जोधपुर के भवाद शिकार प्रकरण में सलमान ने सेशन कोर्ट की ओर से उन्हें सुनाई गई एक वर्ष की सजा को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने सलमान को सुनाई सजा को बहुत कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग कर रखी हैं। इस मामले में सुनवाई गुरूवार से एक बार फिर हाईकोर्ट में शुरू होगी।
भवाद शिकार प्रकरण में सलमान खान को वर्ष 2006 में सैशन कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी थी।
सलमान का कहना है कि वे निर्दोष है और उनको गलत सजा सुनाई गई है। इस कारण उन्हें इस मामले में बरी किया जाए। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सलमान खान को हिरण प्रकरण में महज एक वर्ष की सजा नाकाफी है। इसे बढ़ाया जाए। सलमान से जुड़े इस मामले की सुनवाई अब तेज गति से हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में फैसला शीघ्र आ जाएगा।
यह है मामला
वर्ष 1998 में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ है ' की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया।
भवाद शिकार प्रकरण में उन्हें एक वर्ष और घोड़ा फार्म हाउस शिकार प्रकरण में उन्हें पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। वहीं कांकाणी शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है। जबकि एक अन्य मामले में सलमान पर अवधि पार लाइसेंस के बावजूद हथियार रखने और उन्हें काम में लेने का आरोप लगा। आम्र्स एक्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है।