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व्हिसल ब्लोअर आनंद राय व पत्नी के तबादले पर रोक

व्हिसल ब्लोअर आनंद राय और उनकी पत्नी गौरी राय के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने शासन का जवाब आने तक रोक लगा दी। मंगलवार को युगलपीठ में हुई सुनवाई में वकील आनंद मोहन माथुर ने डॉ. राय का पक्ष रखा।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2015 10:11 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 10:20 PM (IST)
व्हिसल ब्लोअर आनंद राय व पत्नी के तबादले पर रोक

नई दुनिया, इंदौर। व्हिसल ब्लोअर आनंद राय और उनकी पत्नी गौरी राय के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने शासन का जवाब आने तक रोक लगा दी। मंगलवार को युगलपीठ में हुई सुनवाई में वकील आनंद मोहन माथुर ने डॉ. राय का पक्ष रखा।

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शासन ने जवाब के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने गुरुवार तक का समय देते हुए कहा कि जब तक शासन का जवाब नहीं आ जाता, राय दंपती का ट्रांसफर न किया जाए। न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति टीके कौशल की युगलपीठ में मंगलवार सुबह करीब पौने 11 बजे याचिका पर सुनवाई हुई।

माथुर ने कहा कि शासन की नीति के हिसाब से जून के बाद किसी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉ. राय और उनकी पत्नी दोनों के ट्रांसफर आदेश पुरानी तारीखों में जारी हुए। याचिकाकर्ता व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने कहा कि उनके परिजनों के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाइयां मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रही हैं।


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